उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana 2023 In Hindi

Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana 2020 In Hindi:- नमस्कार दोस्तों जैसाकी आप जानते है। कि अगर किसी महिला के पति की मौत हो जाती है तो उसका जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योकि एक महिला के लिए उसकी जीवन यापन करने के लिए सभी काम उसका पति ही कर सकता है। कुछ महिलाये ऐसी होती है। जिनके छोटे बच्चे होते है, जिस से उनका जीवन और भी ज्यादा परेशानीयों से घिर जाता है। और उनका जीवन बहुत परेशानीयों से कटता है। इसलिए सरकर इस तरह की महिलाओ के लिए कई प्रकार की योजना चलाती रहती है। इस तरह की हो रही परेशानियों को देखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य की विधवा महिलाओ के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। Uttarakhand

जिसका नाम उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने उत्तराखंड राज्य की सभी विधवा महिला नागरिक के लिए हर महीने 1000 रुपये पेंशन देने का एलान किया है। इस योजना से ऐसी सभी महिलाओ को आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिनके पति की किसी भी कारण से मौत हो चुकी है। ये योजना ऐसे जरूरतमंद महिलाओ की मदद करेगी जिनके पति की मौत के बाद उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरता है। इसलिए इस तरह की सभी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओ को सरकार की तरफ से हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। जिससे वो अपने और अपने बच्चो का जीवन यापन कर सके।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य कारण यह था। की उत्तराखंड सरकार द्वारा चलायी जा रही एक आर्थिक सहायता योजना है। जिसमे सभी पात्र विधवा महिलाओ को हर महीने 1000 रुपये आर्थिक मदद के रूप में दिए जायेगे। इस योजना का लाभ सिर्फ ऐसी विधवा महिलाओ को दिया जायेगा। जो बिलकुल असहाय होगी मतलब अगर कोई विधवा महिला अपने माता पिता के पास रह रही है। तो उसको इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा। महिलाओ को मिलने वाली ये राशि हर महीने उनके बैंक के खाते में भेज दी जाएगी।

इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिला को सबसे पहले उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद सभी दस्तावेजो की जाँच होने के बाद सरकार द्वारा उस पात्र महिला को आर्थिक सहायता दी जाने लगेगी । अगर आपको इस योजना के बारे में सभी जानकारी चाहिए तो आप इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े । इस योजना में आवेदन करने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाये गये है। अगर आप इन नियमो को पूरा कर लेते है, तो आप विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है ।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लाभ:-

  • उत्तराखंड में बेसहारा विधवा माहिलाओ को सरकार की तरफ से जीवन यापन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे महिलाओ को किसी अन्य पर निर्भर नही रहना होगा और वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेगी ।
  • उत्तराखंड सरकार ऐसी पात्र महिलाओ को 1000 रुपये प्रति महीने उनके बैंक खाते में पेंशन के तौर पर देगी ।
  • प्रदेश की महिलाये आत्मनिर्भर हो जाएगी और उनकी हालत में सुधार आएगा ।
  • महिलाये अपने पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन यापन करने में सक्षम होगी और किसी पर निर्भर नही रहना होगा ।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए कुछ जरूरी पात्रता :-

इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पत्रता को निर्धारित किया है। इस योजना के लिए सरकार ने इस लिए पत्रता को निर्धारित की है। कि कोई भी महिला इस योजना के लिए पात्र नही है। और वह इस योजना का लाभ लेना चाहती है। तो उस महिला के लिए इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा। सरकार के द्वारा जो पत्रता को जारी की गई है। जो महिलाएं इन पत्रता को पूरा करेंगी। वह महिला के लिए इस योज योजना का लाभ दिया जाएगा-

  • आवेदन करने वाली महिला उत्तराखंड राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए ।
  • आवेदन करनी वाली महिला की उम्र 18 बर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए ।
  • आवेदन करने वाली महिला अपने माता पिता के घर या फिर अपने किसी बेटे के साथ न रह रही हो सिर्फ ऐसी महिलाओ को ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा ।
  • आवेदक महिलाकी बार्षिक आय 48000 रुपये से कम होनी चाहिए ।
  • आवेदक का आधार नंबर पेंशन डाटा के साथ लिंक होने चाहिए लिंक न होने की स्थिति में पात्र महिला को भी इस योजना का लाभ नही मिल पायेगा।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज :-

  • आवेदन करने वाली महिला का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • आवेदक महिला के पास उत्तराखंड का बोनाफाइड होना चाहिए ।
  • आवेदक केपास उसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसकी बार्षिक आय 48000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • आवेदनक महिलाके पास उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ।
  • आवेदनकर्ता का बैंक खाता और बैंक पासबुक होनी चाहिये ।
  • आवेदक महिला के पास उसका स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिससे ये प्रूफ हो सके की महिला उत्तराखंड की मूल निवासी है।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में मिलने वाली कुल धनराशि:-

उत्तराखंड सरकार इस योजना के तहत राज्य की सभी पात्र विधवा महिलाओ को 1000 रुपये महीने प्रदान करेगी। और पुरे साल में कुल 12000 हजार रुपये इन जरूरतमंद महिलाओ को दीया जायेगा । जिस धनराशि उपयोग करके वह अपनी उन समस्या को दूर कर सकेगी। जो उन्हें होती थी। और अपनी जिंदगी को ठीक से बिता सकेगी।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की भुगतान की प्रक्रिया:-

आपकी जानकारी लिए बता दे कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा विधवा पेंशन योजना का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा।प्रदेश की सरकार ने एक नोटिफिकेशन में बताया है कि इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशी को 6-6 माह की दो किश्तों दिया जाएगा। आपके लिए पहली किश्त अप्रैल से सितम्बर तक आ जाएगी। और इस योजना में मिलने वाली दूसरी किश्त अक्टूबर से मार्च तक लाभार्थी के बैंक खाते में आ जाएगी।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:-

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में यदि कोई भी महिला इस योजना में आवेदन करना चाहती है। तो आपके लिए इस योजना की पूरी जानकारी के ही ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी हमने नीचे दी है। आपके लिए उस ऑनलाइन प्रक्रिया में कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है-

Step1. इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको उत्तराखंड कीसमाज कल्याण बिभाग की इस वेबसाइट http://www।ssp।uk।gov।in/NewPensionRequest।aspx पर जाना होगा ।

Step2. इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आप होम पेज पर पहुच जायेगे यहाँ आपको वहां एक पेंशन योजना आप्शन दिखाई देगा ।

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Step3. उस आप्शन में से आपको तीन आप्शन मिलेगे आपको उसमे से विधवा का आप्शन चुनना होगा।

Step4. इसके बाद आप निचे दिए गये सभी कॉलम को पूछी गई जानकारी से भर दे।

Step5. इस फॉर्म में आपको नाम हिंदी और अंग्रजी में दोनों भाषाओ में लिखना होगा।

Step6. इसके बाद आप अपना पता भर दे और अपना आधार कार्ड नंबर और अपना जनपद और अपना शहर चुने ।
Step7. आपको अपना मोबाइल नंबर भी भरना होगा इसके बाद निचे आपको अपनी बैंक से सम्बंधित जानकारी जैसे बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और खाता नंबर भर दे ।

Step8. अब आप अभ्यर्थी द्वारा घोषणा वाले आप्शन में टिक कर दे और निचे दिए गये कैप्चा कोड को भर कर सबमिट आप्शन पर क्लिक कर दे।आपका फॉर्म सबमिट हो जायेगा ।

दोस्तो तो यह थी.आज की हमारी पोस्ट में आप से उम्मीद करता हूँ। आपको हमारी पोस्ट उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana 2023 In Hindi की पोस्ट की पूरी जानकारी समझ मे आ गई होगी। अगर कोई भी प्रोब्लेम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स कंमेंट कर के जरूर पूछ सकते है। हमारी टीम आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। और अपने रिश्तेदारों को यह जानकारी ज़रूर शेयर कारें ताकि आपके रिस्तेदारो भी इस उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana 2023 In Hindi का लाभ ले सके ।।धन्यवाद।।

राधा वैश्य

राधा वैश्य लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ीं हैं, और लोगों के साथ ज्ञानवर्धक जानकारी साक्षा करने में रूचि रखतीं हैं। इनके 500 से ज्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं।

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